Free Silai Machine Yojana Form:आज के समय में हर महिला चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में आर्थिक रूप से सहयोग कर सके। लेकिन कई बार घर की हालत ठीक न होने के कारण महिलाएं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पातीं है। ऐसे ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत महिलाओं को ₹15000 की राशि दी जाती है ताकि वे सिलाई मशीन और जरूरी सामान खरीदकर अपना काम शुरू कर सकें। इसके अलावा उन्हें मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन ₹1000 की राशि भी दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराना है।
फ्री सिलाई मशीन योजना से मिलने वाला लाभ
फ्री सिलाई मशीन योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को सीधे बैंक खाते में ₹15000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस पैसे का उपयोग वे सिलाई मशीन और उससे जुड़े सामान खरीदने में कर सकती हैं। साथ ही सरकार महिलाओं को सिलाई का मुफ्त प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराती है ताकि वे सिलाई के काम में बेहतर हुनर हासिल कर सकें।
प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को हर दिन ₹1000 की राशि भी दी जाती है जिससे वे सीखते समय भी आर्थिक रूप से सक्षम बनी रहती हैं। इस योजना से जुड़कर महिलाएं घर बैठे कपड़े सिलाई का काम शुरू कर सकती हैं, नियमित आय कमा सकती हैं और अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकती हैं।
फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए पात्रता
फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ केवल भारत की उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1.44 लाख रुपये से कम है।
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
यह योजना खासकर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए चलाई जा रही है जिनके पास स्थायी रोजगार का साधन नहीं है।
महिला का भारतीय नागरिक होना और जिस राज्य से आवेदन कर रही हैं वहीं की स्थायी निवासी होना जरूरी है।
विधवा, परित्यक्ता और दिव्यांग महिलाओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
जिन महिलाओं ने पहले किसी सरकारी योजना से सिलाई मशीन प्राप्त की है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
फ्री सिलाई मशीन योजना के लिए दस्तावेज
आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आय प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
आयु प्रमाण पत्र
निराश्रित प्रमाण पत्र (यदि विधवा हैं)
दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)